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सरकार ने संसद को बताया, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 371 पद रिक्त
Kiran
27 July 2025 9:30 AM IST

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Delhi दिल्ली : सरकार ने संसद को बताया है कि इस वर्ष 18 जुलाई तक, देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों 1,122 में से 371 पद रिक्त थे। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 24 जुलाई को राज्यसभा को बताया, "इन रिक्तियों के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 178 प्रस्ताव सरकार और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के बीच विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं। 193 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त होनी बाकी हैं।"
मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी, 2020 से इस वर्ष 18 जुलाई तक, सर्वोच्च न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 554 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। मेघवाल ने उच्च सदन को सूचित किया कि इसी अवधि के दौरान 349 नाम उच्च न्यायालयों को भेजे गए हैं।
“एमओपी (प्रक्रिया ज्ञापन) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की ज़िम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश की है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की ज़िम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ऐसा करते हैं। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम छह महीने पहले सिफ़ारिशें देनी होती हैं। हालाँकि, इस समय सीमा का पालन बहुत कम होता है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार के विचार एमओपी के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं।
उन्होंने कहा, “इन सिफ़ारिशों पर विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद, उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफ़ारिशों को सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजा जाता है।”
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